प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY)

सबके लिए आवास (शहरी) मिशन की शुरुआत, राष्ट्रीय आवास मिशन के तहत 2022 तक सबके लिए आवास उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए की गई है।
इस मिशन के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम प्रस्तुत की जा रही हैं। मध्यम आय वर्ग को घर बनाने या अधिग्रहण (दोबारा खरीदने) के लिए लिए हाउसिंग लोन | के ब्याज दर पर सब्सिडी दी जाएगी-। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) /कम आय वाले वर्ग (LIG) को घर के निर्माण या अधिग्रहण के लिए हाउसिंग लोन के ब्याज पर सब्सिडी दी जाएंगी इन्क्रीमेंटल हाउसिंग के रूप में वर्तमान निवास स्थान में नए निर्माण और अतिरिक्त कमरे, रसोईघर, शौचालय आदि के लिए भी होम लोन पर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी का लाभ उपलब्ध होगा। ब्याज सब्सिडी का लाभ बकाया मूल राशि पर पहले. मिलेगा | ब्याज सब्सिडी की उपलब्धता और राशि, स्कीम के तहत विभिन्‍न कैटेगरी के आय मानदंडों की पूर्ति के अधीन है।

PMAY योजना के अंतर्गत होम लोन लेने पर ब्याज पर रु.2.67 लाख तक की बचत की जा सकती है तथा रु. 3.5 करोड़ तक के होम लोन मिल सकता है।

लामार्थी :

1.एक लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी, अविवाहित बेटे और या अविवाहित बेटियां : शामिल होंगी |
2.कमांई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में मोना जो सकता है। *

निम्न व्यक्ति और परिवार ‘ स्कीम के * पात्र हैं :

1.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) – रु. ३ लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार |

2.निम्न आय वर्ग. (LIG) – रु. 3 लाख से रु. 6 लाख॑ तक की वार्षिक आय वाले परिवार।

3.मध्यम आय वर्ग l(MIGI) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख-तक की वार्षिक आय वाले परिवार |

4.मध्यम आय वर्ग ll(MIG II) – रु. 6 लाख से रु. 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले परिवार l

5.महिलाएं जो EWS और LIG केटेगरी से संबंधित हैं |
6.अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग( OBC)

“ उपरोक्त के अतिरिक्त, लाभार्थी निम्नलिखित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करके इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता को पूरा करने के लिए उसके पास अपना घर नहीं होना चाहिए l

व्यक्ति ने राज्य या-केंद्र सरकार की किसी अन्य हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो।

लामार्थी निम्न माध्यम से PMAY स्कीम के अप्लाई कर सकते हैं-

A. ऑनलाइन : ऑनलाइन -अप्लाई करने के लिए व्यक्ति स्कीम की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकता है। अप्लाई करने के लिए उनके पास मान्य आधार कार्ड होना चाहिए

B. ऑफलाइन : लाभार्थी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से उपलब्ध भरकर स्कीम के लिए ऑफलाइन अप्लाई कर सकता है। इन फार्म का मूल्य 25+GST है।

वेबसाइट :www.pmaymis.gov.in